FIR In Haridwar हरिद्वार में दर्ज हुआ नए कानून के तहत पहला मुकदमा,आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए तेज

देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए।

मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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New-Criminal Laws : देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखण्ड में पहला मुकदमा इस जिले में हुआ दर्ज

Mon Jul 1 , 2024
Share on Facebook Tweet it Pin it Share on Facebook Tweet it Pin it देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखण्ड में पहला मुकदमा हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात […]

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