UCC in Vidhansabha : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद विधानसभा में विधायकों ने “वंदे मातरम और जय श्री राम” के नारे लगाए गए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बनेगा। इसके साथ ही UCC लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति-रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है।
बदले जाएंगे नियम
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने के बाद बहुविवाह पर लगेगी रोक
लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता-पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी
विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है
मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी
पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी
नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा
पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा किया जाएगा
नाजायज बच्चे भी जैविक संतान, संपत्ति में मिलेगा अधिकार