Weapon Action Uttarakhand:हथियारों का शौक रखने वालों पर चला डीएम का हंटर, 827 शस्त्रधारकों के लाइसेंस किए निरस्त

 

हथियारों का शौक रखने वालों पर जिलाधिकारी ने तगड़ा हंटर चलाया है। एक से अधिक हथियार रखने और एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल यूआईएन जनरेट न कराने वाले 827 शस्त्रधारकों के लाइसेंस एक झटके में समाप्त कर दिए हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध (संशोधन) नियम-2019 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 03 के स्थान पर 02 निर्धारित की गई है।
उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए अतिरिक्त शस्त्र जमा कराए जाएं तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद देहरादून के उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को, जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र पाए गए, इस कार्यालय द्वारा 26 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त शस्त्र हटाए जाने के लिए नोटिस प्रेषित किए गए थे। किन्तु नोटिस के उपरान्त भी 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा कोई प्रतिउत्तर अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर उक्त 54 शस्त्र धारकों के नाम पर 02 से अधिक शस्त्र अंकित पाए गए थे।

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