Ankita Bhandari Murder Case : बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने फैसला सुनाया पुलकित, सौरभ, अंकित को उम्रकैद की सजा हुई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई बता दें कि 18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी धामी सरकार के सख्त रैवये से अंकिता को न्याय मिला, हत्याकांड के तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई, अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार बदले गए सरकारी वकील अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा गया और अभी तक वह सलाखों के पीछे हैं। अंकिता भंडारी हत्या मामले में जांच के लिए SIT का गठन किया गया अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ धामी सरकार द्वारा अंकिता भंडारी के परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक मदद दी गई अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्ज शीट तैयार हुई 100 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी दी गई.
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद की सजा,तीनों पर 302, 201, 354, धाराओं में हुआ दोष सिद्ध,
कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपये का लगाया अर्थ दंड,
अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया,
न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की कोशिश की,
पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का कर रही प्रयास