Court Sentenced : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Court Sentenced :  अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पचास हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दिया जाएगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 18 मार्च 2021 को रुड़की निवासी 14 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितयों में लापता हो गई थी।

Court Sentenced :  कोर्ट ने 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया

मामले में रूड़की गंगनहर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। जबकि आरोपी ऋषभ निवासी झबरेड़ी को गिरफ्तार कर लिया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।आरोपी ऋषभ पुत्र बालधीर गांव झबरेड़ी कलां थाना झबरेड़ा को दुष्कर्म और अपहरण का दोषी पाया। दोषी को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को 50 हजार प्रतिकर के तौर पर दिया जाएगा।

 

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