High Court Hearing : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने करन यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया।
High Court Hearing : दो आरोपियो केस में बरी हो चुके
मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नही मिलने पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है। खण्डपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रायल के दौरान सीबीआई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही जो भी सबूत जुटाए गए थे उनमें भी विरोधाभास रहा इसका लाभ इन्हें देते हुए इन्हें रिहा करने के आदेश हरिद्वार जेल को दिए है ।
अभियुक्त अभी हरिद्वार जेल में बन्द है। कोर्ट से इस हत्याकांड के अन्य दो आरोपियो डीपी यादव व हरपाल सिंह इस केस में बरी हो चुके है।
आपको बता दे 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में अलग अलग अपील दायर कर चुनौती दी थी।
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