New Excise Policy License एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचना पड़ेगा भारी, दुकान का लाइसेंस होगा सस्पेंड

New Excise Policy License उत्तराखंड में एमआरपी से अधिक शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं है। नई आबकारी नीति में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। जबकि डिपार्टमेंट स्टोर केवल अपने जिले की शराब की दुकान से ही शराब ले सकेंगे।

ट्रेटा पैक में मिलेंगे पव्वे

शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर लगाम कसने के लिए नई आबकारी नीति ने खास प्रावधान किया है। नई आबकारी नीति में अगर किसी दुकान की 5 बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आती है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएग। सरकार ने डिपार्टमेंट स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ में 8 लाख रुपए जबकि मैदानों जिलों में 15 लाख रुपए कर दिया है। इतना ही नहीं देसी मदिरा के पव्वे अब कांच के बजाय टेट्रा पैक में मिलेंगे ताकि मिलावट को रोका जा सके।

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