NH Widening Issue : दिल्ली देहरादून एनएच के चौड़ीकरण करने के मामले हाईकोर्ट ने की सुनवाई , लिया ये निर्णय

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NH Widening Issue : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली देहरादून एनएच के चौड़ीकरण करने के मामले में दायर दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिवालिक कॉरिडोर को ड़ी नोटिफाइएड किए जाने सम्बंधी याचिका को खारिज कर दिया। आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सामरिक और सुरक्षा की दृष्टी से इसमें विस्तार करना आवश्यक है।

NH Widening Issue : इसके पूर्ण होने से दिल्ली देहरादून का सफर दो घण्टे के भीतर किया जा सकता

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आज सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरा एनएच का कार्य पूर्ण होने को है जिसमें 3 किलोमीटर राजाजी नेशनल पार्क का बचा हुआ। इसलिए जनहित याचिका को शीघ्र निस्तारित किया जाय। इसके पूर्ण होने से दिल्ली देहरादून का सफर दो घण्टे के भीतर किया जा सकता है।इसके लंबित होने से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित हो रही है। बता दें कि अमित खोलिया व रेनू पोल ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा है कि 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार करने लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फारेस्ट को डी-नोटिफाइड करने का निर्णय लिया गया।

जिसमें कहा है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डी नोटिफाइएड नही करने से राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही है लिहाजा इसे डी नोटिफाइएड करना अति आवश्यक है। इस नोटिफिकेशन को याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट में चुनोती दी गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिवालिक एलीफेंट कॉरिडोर 2002 से रिजर्व एलिफेंट कॉरिडोर की श्रेणी में सामील है, जो करीब 5405 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह वन्यजीव बोर्ड द्वारा भी डी नोटिफाइएड किया गया क्षेत्र है।

NH Widening Issue :उसके बाद भी बोर्ड इसे डी नोटिफाइएड करने की अनुमति कैसे दे सकता है। वहीं दूसरी जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली से देहरादून गनेशपुर के लिए नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण करने से राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसटिव जोन का 9 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसमे लगभग 2500 पेड़ साल के है जिनमे से कई पेड़ 100 से 150 साल पुराने है। जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। जबकि उत्तराखंड को केवल तीन किलोमीटर का हाइवे मिल रहा है।

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