Strict Order On Loudspeakers : हरिद्वार
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना
लाउडस्पीकर बजाने के लिए अब एसडीएम से अनुमति लेनी होगी अनिवार्य
धार्मिक उत्सवों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पहली बार में 5000, दूसरी बार में 10,000 और तीसरी बार में 15000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
Strict Order On Loudspeakers
होटल, भोजनालय बैंक्वेट हॉल आदि में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में
ध्वनि करने पर प्रथम बार में 10000 दूसरी बार में 15000 और तीसरी बार में 20 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
नियमों का पालन करने के लिए धार्मिक संस्थाओं को एक शपथ पत्र भी एसडीएम को देना होगा।
हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसील में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश
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