Hijab Issue In Karnataka : हिजाब के समर्थन में हाईकोर्ट ने दिया झटका, कहा- हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और कॉलेज, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी

   Hijab Issue In Karnataka :

Hijab Issue In Karnataka : हिजाब के समर्थन में हाई कोर्ट में याचिका देने वाली छात्राओं को झटका लगा है। मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और कॉलेज, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है। इस बीच हिजाब समर्थक छात्रों के वकील ने कहा है कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। अधिवक्ता अनस तनवीर ने ट्वीट कर कहा, ‘हिजाब विवाद पर अपने क्लाइंट्स से उडुपी में मुलाकात की।

Hijab Issue In Karnataka : हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

   Hijab Issue In Karnataka :

बता दें कि कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की कोई जरूरी प्रथा नहीं है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म जरूरी है।

हाई कोर्ट की बेंच दिन-प्रतिदिन के हिसाब से इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आदेश आने तक स्कूल और कॉलेज में छात्राओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। 23 फरवरी को ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि डिग्री और पीयू कॉलेज में भी ड्रेसकोड लागू होता है।

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