प्रदेश के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मार्च के बिजली बिल में ऊर्जा निगम की ओर से 137 करोड़ रुपये की छूट दी जा रही है। फ्यूल एंड पावर पर्चेज़ कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफ.पी.पी.सी.ए.) के तहत उपभोक्ताओं को बिल में यह रियायत दी जा रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 95 पैसे तक की राहत मिलेगी। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार, अगर ऊर्जा निगम की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है, तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में एफ.पी.पी.ए. मद में जोड़कर वसूला जाएगा। अगर मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वापस किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में बीते जुलाई से दिसंबर तक के विद्युत उपभोग के सापेक्ष उपभोक्ताओं को कुल 427 करोड़ रुपये इसी मद में लौटाए जा चुके हैं।