Highcourt Order On Panchayat Election:पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

 

उत्तराखंड में जहां पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है दावेदारों ने नामांकन भी करा दिया है और अब घर घर जाकर प्रचार प्रसार में जुट गए है इस बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी ख़बर है
हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका दिया है।हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है जिसके तहत अब दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव नाम वापसी के आखिरी दिन हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के नाम शहर और गाँव दोनों जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिबंधित दावेदारों को चुनाव लड़ने से रोकना बड़ी चुनौती बन गया है। बता दें कि उत्तराखंड में दो चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने है। 24 जुलाई को पहले चरण में मतदान होगा तो 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 31 जुलाई को मतगणना होगी ऐसे में हाईकोर्ट के नए फरमान से कई उम्मीदवारों को झटका लग सकता है।

Editor1

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