Reservation Bill For Women : उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशियों का पिटारा खुल गया है। राज्यपाल ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब सरकारी नौकरियों में महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिलेगा।
Reservation Bill For Women : बिल पास
राज्यपाल ने उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है।
Reservation Bill For Women : बता दें कि 30 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। इतना ही नहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे। ऐसे में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।
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