
उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है बता दें कि उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छः माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध मे अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।

