Women Safety : तमिलनाडु में मनचलों पर एक्शन कसने के लिए सरकार ने कड़ा रूख अपना लिया है। सरकार ने तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है जिसके बाद अब बस में मनचले महिलाओं को घूर नहीं पांएगे। इस प्रावधान के तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। राज्य में संशोधित अधिनियम के बाद महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाने से लेकर अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध है।
Women Safety : मनचलों की होगी गिरफ्तारी
जानकारी के मुताबिक संशोधित अधिनियम के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार य छेड़खानी करता है य फिर घूरता है तो ऐसे में बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना पड़ेगा य फिर यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा। इतना ही नहीं महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों पर भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी।
Women Safety : प्रावधान में ये भी है कि अगर कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक य टिप्पणी करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। नियम कहता है कि कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है और जरूरत पड़ने पर इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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