Ips Kewal Khurana Old Case Open : सीनियर आईपीएस केवल खुराना और सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। सीजेएम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में फाइनल रिपोर्ट खारिज कर तीन महीने में जांच के आदेश दिए है। बताया जा रहा है कि आईपीएस केवल खुराना और सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक राजीव डंडरियाल पर पद का दुरूपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे है।
Ips Kewal Khurana Old Case Open : क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक साल 2012 में हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओनिडा फैक्टरी में अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड हादसे में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस दौरान कंपनी संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय आरोपियों के दबाव में आकर डीआईजी गढ़वाल रेंज का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे देहरादून के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने मुकदमे की जांच मुनिकी रेती कोतवाली के निरीक्षक राजीव डंडरियाल को सौंप दी थी फिलहाल जो अब सेवानिवृत्त हो चुके है।
उधर इस मामले में साल 2016 में आईपीएस केवल खुराना और निरीक्षक राजीव डंडिरयाल के खिलाफ अग्निकांड में मारे गए कर्मचारी अभिषेक राणा के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। निरीक्षक राजीव डंडरियाल पर आरोप था कि उन्होंने गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर इसे दुर्घटना की धारा में बदल दिया था जबकि एक आरोपी का नाम मुकदमे से हटाया गया था।
Ips Kewal Khurana Old Case Open : इसके साथ ही आरोप लगे थे कि लोकसेवक के पद का दुरूपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं वर्ष 2017 में आईपीएस केवल खुराना और इंस्पेक्टर पर दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई जिसका संज्ञान हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने लिया है और कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दोबारा जांच के आदेश दे दिए है।
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