SC On Haldwani Encroachment Case : हल्द्वानी के चर्चित वनभूलपूरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वनभूलपूरा से रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है।
SC On Haldwani Encroachment Case : सरकार से मांगा जवाब
बढ़ती ठंड में लोगों की दुआओं के को सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। कोर्ट ने वनभूलपूरा वासियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही सरकार और रेलवे को नोटिस भी भेजा है। इतना ही नहीं जहां कोर्ट ने सरकार से लोगों की पुनर्वास स्कीम के बारे में जानकारी मांगी है तो रेलवे से जमीन के बारे में भी पूछा गया है। ऐसे में अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा और मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की एक हफ्ते ने लोगों का हटाना उचित नहीं है।
SC On Haldwani Encroachment Case : बता दें की हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। जिसके बाद करीब 50 हजार लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा और बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी ने मोर्चा खोलते हुए सड़क पर बैठकर अपने घरों को बचाने के लिए दुआ मांगनी शुरू कर दी।
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